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 चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत रद्द करने की CBI की मांग पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

नई दिल्ली- 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में करने का आदेश दिया। लालू प्रसाद यादव की ओर पेश कपिल सिब्बल ने लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का हवाला दिया। लालू प्रसाद यादव ने अपने जवाब में सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि केवल इस आधार पर कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लालू यादव ने अपने जवाब में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है, ऐसे में इस आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लालू ने कहा है कि खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

सीबीआई ने लालू यादव को झारखंड के डोरंडा कोषागार के चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल, 2022 को लालू यादव को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने लालू यादव के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लालू यादव कुल चार मुकदमों में सजायाफ्ता हैं।

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