नई दिल्ली- 20 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 24 दिन बाद बुधवार की रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था।
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक कानून के तंत्र का इस्तेमाल पत्रकारों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता और उनके ट्वीट न तो किसी को उकसाते हैं और न ही किसी भी तरह से अपमानजनक हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम के साथ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया।
