
बिहार में सभी कार्यालय सौ फीसदी व स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे
पटना-06 फरवरी। आपदा प्रबन्धन समूह (सीएमजी) की सोमवार को हुई बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान प्रतिबन्धों के प्रभाव से संक्रमण की दर में अपेक्षातीत सुधार आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्धों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सामान्य जनजीवन को क्रमिक रूप से बहाल किया जा सके। इसलिए मंगलवार सात फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे।
सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकानों-प्रतिष्ठानों का संचालन में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन करना होगा।
आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय-कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा नवीं एवं उच्चतर कक्षाओं से सम्बन्धित सभी विद्यालय-महाविद्यालय,कोचिंग संस्थान तथा अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। नौवीं एवं उच्चतर कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालय-महाविद्यालय, तथा कोचिंग संस्थानों के कार्यालय एवं छात्रावास भी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय-कर्पूरी छात्रावासों तथा अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकेगा।
ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन सम्बन्धी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 06 बजे से अपराह्न 02 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह समारोह अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को एक दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/दफन/ श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 200 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं हो।
जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख़्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो,उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 06 जनवरी से 06 फरवरी तक विभागीय आदेश संख्या-38एवं पुनः विभागीय आदेश संख्या-490, के माध्यम से प्रतिबन्ध लागू कया था।



