नई दिल्ली- 29 जुलाई। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण की समय सीमा को वर्तमान के 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है। साथ ही निपटाई गई शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील प्राप्त होने पर उसके निपटारे के बाद ही शिकायत को बंद माना जाएगा।
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने एक वक्तव्य में यह बातें कहीं गई हैं।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त शिकायतों के प्राप्त होते ही तुरंत हल किया जाएगा और यह अधिकतम 3O दिनों की अवधि के भीतर होगा। यदि न्यायालय के अधीन मामलों या नीतिगत मुद्दों आदि जैसी परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण संभव नहीं हो, तो नागरिक को एक अंतरिम एवं उचित उत्तर दिया जाएगा।
इसमें आगे कहा गया है कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए और नागरिक को व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाए। इस संबंध में डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस को मजबूत करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं।
वक्तव्य में है कि निपटाई गई शिकायत को तब तक बंद माना जाएगा जब तक कि नागरिक ने अपील दायर न की हो। यदि निपटाई गई शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील प्राप्त होती है, तो अपील के निपटारे के बाद ही शिकायत को बंद माना जाएगा।