बिहार

SITAMARHI:- दुर्गा पूजा के दौरान सुगम यातायात और सुदृढ़ विधि-व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम

सीतामढ़ी, 15 अक्टूबर। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने समाहरणालय में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की।

ब्रीफिंग में डीएम-एसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात और सुदृढ़ विधि-व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों को इसके लिए सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया।

ब्रीफिंग की मुख्य बातें—
आसूचना तंत्र और संवेदनशीलता पर जोर। सभी अधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ और सक्रिय रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी SDO और SDPO को स्वयं भ्रमणशील रहकर क्षेत्र का जायजा लेने को कहा गया।

पूजा समितियों से समन्वय- क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स और पूजा समितियों से निरंतर समन्वय और सार्थक संवाद बनाए रखने तथा समय पर शांति समिति की बैठक करने का निर्देश।
सोशल मीडिया पर पैनी नजर – सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखने, अफवाहों का त्वरित खंडन करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भीड़ और यातायात प्रबंधन – सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से भीड़ की निगरानी, नियंत्रण कक्ष से निगरानी, रेगुलर पेट्रोलिंग, QRT और QMRT (क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम) को सक्रिय रखने को कहा गया। पूजा स्थलों पर महिला-पुरुष की अलग-अलग कतार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश।

पंडालों के लिए गाइडलाइन —

आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पंडाल निर्माण।

-सीसीटीवी / वीडियोग्राफी और अग्निशमन की ठोस व्यवस्था अनिवार्य। नियमानुसार विद्युत कनेक्शन, विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी
-लाउडस्पीकर के लिए ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक, DJ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
-आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून पर रोक।
अन्य निर्देश —-
-मद्य-निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। विसर्जन के दिन बिना अनुमति नाव परिचालन पर रोक, बिहार आदर्श नौका अधिनियम 1985 लागू।
-निर्बाध बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक प्रबंधन, एम्बुलेंस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फायर दस्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित। पूर्व की घटनाओं में शामिल लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित में इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है, उल्लंघन होने पर सारी जिम्मेदारी आयोजकों, समितियों की होगी। विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, जबकि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।
*नियंत्रण कक्ष नंबर – 06226-250316, 250317, 250318*

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