MADHUBANI:- हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा

मधुबनी- 29 अगस्त। मधुबनी कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने विष्णु राम हत्याकांड में दोषी करार दिए गए संतोष दास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान एपीपी जगदीश प्रसाद यादव एवं सूचक के अधिवक्ता डा. देवन दास ने हत्यारा को फांसी की सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि बासोपट्टी थाना के महिनाथपुर गांव निवासी संतोष दास ने 15 जुलाई 2020 को रात्रि करीब नौ बजे विष्णु राम के घर पहुंचे और उसे बुलाकर घर से बाहर ले गए। कुछ दूर जाने के बाद संतोष दास ने विष्णु राम पर पर गोली चला दिया। जिसे उसका प्राइवेट पार्ट में गोली लगने से विष्णु राम बेहोश होकर वहीं गिर गया। दो दिन बाद इलाज के दौरान डीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया।

lakshyatak
Author: lakshyatak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!