
बिहार में पंचायतों के परिसीमन के लिए 3 करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति
पटना – 11 अगस्त। बिहार में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन कराई जाएगी। परिसीमन कार्य पर 3 करोड रुपये खर्च होगी, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव नजर हुसैन ने प्रधान महालेखाकार को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाईज गणना एवं संबंधित कार्य के लिये आवंटन 3 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। पत्र में बताया गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
दिनांक 20.07.2026 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निर्देशन एवं पर्वेक्षण के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी क्रमशः ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेगा। इसके आलोक में संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाईज गणना एवं संबंधित कार्यों कराई जाएगी।
स्वीकृत राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के प्रपत्र BTC-42 पर की जायेगी। बिहार कोषागार संहित के नियम के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42 (A) में स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार बिहार को उपलब्ध कराया जाना उप सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना की होगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



