भारत

शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 17 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट मे चुनौती दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को शरजील इमाम के साथ-सात उमर खालिद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी थी। शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दायर की थी, जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए।

शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपितों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी।

इस मामले में पहले ही सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!