
MADHUBANI:- नाबालिग बच्ची से दुराचार के आरोप को 10 वर्ष का कारावास
मधुबनी-25 जुलाई। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए राम अधार सहनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव निवासी राम अधार सहनी को न्यायालय ने सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि तीन जून 2021 को सुबह 10 बजे 15 वर्षीय बच्ची बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित अपने घर से निकली थी, जो शाम तक नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि बच्ची को बहला-फुसलाकर राम अधार सहनी ने उसका अपहरण करने के बाद दुराचार किया। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।



