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कोर्ट की अवमानना मामले में भगोड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या की याचिका खारिज

नई दिल्ली- 16 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी भगोड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने वकील से संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम उनकी याचिका खारिज करते हैं।

दरअसल, 3 नवंबर, 2022 को माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मामले से खुद को अलग करने की मांग की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील को मामले से डिस्चार्ज होने की इजाजत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई, 2022 को माल्या को चार महीने की कैद की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को कोर्ट ने विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया था। इससे पहले 24 जनवरी, 2022 को कोर्ट ने कहा था कि दोषी का प्रत्यर्पण हो या नहीं, सज़ा पर फैसले के लिए और इंतज़ार नहीं होगा। दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है।

कोर्ट ने कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को एमिकस नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम चरण में है।अवमानना मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ 31 अगस्त, 2020 को विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज की गई थी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का ब्यौरा न देने के लिए दोषी माना था। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की थी।

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