सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को दस महीने जेल की सजा, शराब के नशे में काटी थी हमवतन की उंगली

सिंगापुर- 15 सितंबर। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में भारतीय मूल के ही एक अन्य व्यक्ति की उंगली काटने वाले को दस महीने जेल की सजा सुनाई है।

सिंगापुर में इसी वर्ष अप्रैल में एक पार्टी के दौरान पी गई शराब का नशा दो हमवतनों के लिए मुसीबत बन गया। 40 वर्षीय रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम को हमवतन नगूरन बालासुब्रमण्यम की उंगली काटने के जुर्म में दस महीने जेल की सजा सुनाई गई है। भारतीय मूल के दोनों व्यक्ति सिंगापुर के काकी बुकित में अलग-अलग विदेशी श्रमिक छात्रावास में रहते थे। अदालत को जानकारी दी गयी कि इसी वर्ष 22 अप्रैल को 50 वर्षीय नगूरन बालासुब्रमण्यम और 33 वर्षीय निर्माण मजदूर रामामूर्ति अनंतराज एक साथ शराब पी रहे थे। रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम उनसे पांच मीटर की दूरी पर बैठा हुआ शराब पी रहा था।

शराब के नशे में रेंगास्वामी अचानक नगूरन पर चिल्लाया और आवाज धीमी करने के लिए कहने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। अनंतराज ने दोनों को अलग करने की कोशिश की लेकिन झड़प में रेंगास्वामी के बाएं हाथ की उंगली आरोपी के मुंह में चली गई, जिसके बाद आरोपी ने उसकी उंगली काट ली। उप लोक अभियोजक कै चेंघन ने कहा कि शराब के नशे दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन रेंगास्वामी ने नगूरन की उंगली काटता रहा। नगूराम किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब रहा। जब उसने अपनी उंगली की तरफ देखा तो उसमें से खून निकल रहा था।

नगूरम ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और फिर इलाज के लिए अस्पताल गया, जहां उसकी तर्जनी का ऑपरेशन किया गया। कै चेंघन ने आरोपी रंगास्वामी के लिए दस महीने से एक साल तक जेल की सजा की मांग की थी। सिंगापुर के कानून के तहत, किसी अपराधी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत की सजा दी जाती है। अदालत ने रेंगास्वामी बालासुब्रमण्यम को दस महीने जेल की सजा सुनाई है।

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Author: lakshyatak

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