
शाहिद अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र व अन्य पक्षकारों को नोटिस
नई दिल्ली-17 दिसंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग में शाहिद अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग, जामिया यूनिवर्सिटी और शाहिद अख्तर को नोटिस जारी किया है। याचिका जरमीना इसरार खान ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्याम कृष्णन और इरम पीरजादा ने कहा कि शाहिद अख्तर की नियुक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग अधिनियम (एनसीएमईआई) की धारा 3, 4 एवं 5 का उल्लंघन कर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि शाहिद अख्तर की नियुक्ति के लिए कोई नोटिफिकेशन या विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। मानव संसाधन विभाग ने कभी भी इस नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। याचिका में शाहिद अख्तर की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है। बता दें कि याचिकाकर्ता जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर है।



