झालावाड़- 12 मई। करीब साढे तीन साल पुराने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में पोक्सो कोर्ट नंबर एक ने शुक्रवार को आरोपित लक्की उर्फ जगदीश चौरसिया (20) पुत्र कैलाशचन्द निवासी वसुन्धरा कॉलोनी झालरापाटन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही 65 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामेहतार गुर्जर ने बताया की पीड़िता के पिता ने महिला थाना झालावाड में 10 अगस्त 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि रात्रि में परिवारजन खाना खाकर सो गए थे। सुबह उठे तो मेरी सत्रह वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। मुझे पडोसी पर शक था। पड़ोसी व उसकी मां घर पर नहीं मिली। इससे पूर्व भी दो वर्षों से आरोपी पीडिता के साथ लैंगिक सम्भोग कर रहा था। मुल्जिम पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार बलात्कार किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपित को गिरफ्तार किया।
आरोपित 11 अगस्त 2019 से 23 अक्टूबर 2019 तक झालावाड़ कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में रहा था। राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए कुल 15 गवाह एवं 20 दस्तावेज पेश किए थे। इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
