
पोक्सो कोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी के माता-पिता को 10 साल की कैद
भागलपुर- 09 दिसंबर। जिले के बाथ थाना के अंतर्गत बीते 2016 नाबालिग के दुष्कर्म मामले को लेकर पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी के माता पिता को 10 साल की सजा एवं 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था।इस अपहरण में नाबालिग लड़की को दिल्ली ले जाने में आरोपी के माता-पिता का भी हाथ था। साथ ही उनके माता-पिता ने नाबालिग लड़की को धमकी भी दी थी कि तुम मेरे बेटे से शादी करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। आज इसी केस के तहत आरोपित के पिता सुभाष मंडल एवं माता सुजाता देवी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जो पोक्सो की धारा 17 में हुई है।
आरोपी के माता-पिता को सब कुछ मालूम होते हुए अपने बेटे को गलत करने में सहयोग करने के लिए यह सजा सुनाई गई है। आरोपी लड़के का केस किशोर न्याय बोर्ड के तहत चल रहा है। पीड़िता को 300000 मुआवजा भी दिया जा रहा है। अभियुक्तों को 10000 अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने साधारण कारावास भी बढ़ाया जाएगा।



