
BIHAR:- लाउडस्पीकर और डीजे के शोरगुल से हैं परेशान, तो डायल 112 पर करें शिकायत, पहचान रहेगी गुप्त: हाईकोर्ट
पटना- 04 सितंबर। बिहार में लाउडस्पीकर और डीजे के शोरगुल से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने सुरेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार मामले में सुनवाई के बाद अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। अब आम जनता बिहार में कहीं भी लाउडस्पीकर और डीजे के ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सीधे डायल 112 पर कर सकती है। शिकायत करने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, ताकि बिना किसी डर के लोग शिकायत कर सकें। डायल 112 पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस को त्वरित कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर सूचना पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित विभाग पर कानूनी कार्रवाई होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अखबार में छपी खबर का विशेष उल्लेख किया। कोर्ट ने 1978 के प्रसिद्ध गीत का जिक्र करते हुए कहा कि फैसले की असली सफलता तभी होगी जब राज्य प्रशासन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सख्ती से लागू करे।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ध्वनि प्रदूषण के कहर से बचाएं। ध्वनि प्रदूषण केवल असुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि पुलिस महानिदेशक की ओर से डायल 112 सेवा को ही ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई का दायित्व दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस के इस कदम की सराहना की।



