
MADHUBANI:- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 1 दोषी करार, सजा पर सुनवाई 12 जून को
मधुबनी- 02 जून। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सात सह विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में मंगलवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सुनवाई करते हुए अभिलेख पर आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी भैरवस्थान क्षेत्र के कमलेश मुखिया को दफा 376 भादवि एवं चार पॉक्सो एक्ट में दोषी करार किया है। वहीं सजा के बिंदु पर 12 जून को सुनवाई होगी।
विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार आरोपी ने भैरवस्थान थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था। इसी दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। जब पीड़िता शादी का दबाब देने लगी तब आरोपी पीड़िता को झंझारपूर स्थित एक अस्पताल में धोखा देकर गर्भपात करवा दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजन आरोपी से शादी करने को कहा, तो उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगा था। घटना को लेकर पीड़िता ने झंझारपूर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।



