बिहार

DARBHANGA: लोआम के मरहूम शेख बहादुर के वक्फ नामा का हो रहा उल्लंघन, हुमायूं शेख ने DM से हस्तक्षेप की लगाई गुहार

दरभंगा- 16 मई। संर्घषशील मुस्लिम वेल्फयर ट्रस्ट के सचिव हुमायूं शेख ने जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर मांग की है कि लोआम पंचायत निवासी मरहूम शेख बहादुर, पेसर शेख तोरब अली वाकिफ लावलद थे। उन्होंने वर्ष 13 अगस्त 1930 में चालीस बिघा जमीन एवं एक तालाब मस्जिद मदरसा,कुंआ और बांध की देखरेख हेतु वक्फ की थी।

वक्फ का मुल वक्फ नामा में स्पष्ट आदेश है कि उनके बाद सिर्फ जनाब शेख जौहर पिता नासिर अली मतबल्ली होंगे, उनके बफात के बाद मतबल्ली के नियुक्ति का अधिकार लोआम पंचायत के आम जनता को होगा। वाकिफ की मंशा का उल्लंघन वर्तमान अवैध कब्जाधारी मो. सरफराज पिता अब्दुल सलाम ने वर्ष 2023 से सिर्फ मस्जिद में इमाम नियुक्ति किया है, मदरसा को आजतक एक रूपया का भी कोई इमदादी राशि मतबल्ली के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मदरसा को लोआम पंचायत की आम जनता चन्दा इकठा कर चलाती है, कुंआ सुखा व कचरे से भरा है, बाँध टूटा पड़ा है। यह वक्फ एक्ट 1995 की धारा 32(2) (जी) का घोर उल्लंघन है। अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो निम्न है। शेख जौहर मरहूम के बाद स्वः मो. हारूण जो वक्फ के वारिश नहीं थे, हारूण की औलाद ने 11.08.1931 के एक फर्जी नसल दर नसल कागजात बनाकर 1990 तक अवैध कब्जा में रखा, 1991 से मो. इसलाम पित स्वः मो. मोकीम ने वर्ष 2022 तक अपना अवैध कब्जा में रखा। अब 2023 से मो. सरफराज पिता अब्दुल सलाम को उक्त वक्फ पर अवैध कब्जा है एवं कई वर्षों से उक्त मतबल्ली की जायदाद पर काबिज है। धारा 63 के तहत मतबल्ली के नियुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड बिहार को है। ज्ञातव्य हो कि अवैध कब्जा धारा 52 (।) के तहत दंडनीय है।

वित्तीय अनियमितता यह भी 34 वर्षों में धाा 61 के तहत ऑडिट नहीं हुआ। अनुमानित बकाया 3.70 करोड़ मय ब्याज, इस राशि से मदरसा का पक्का भवन एवं 80 बच्चों की फी शिक्षा एवं कुंआ एवं बांध का रख-रखाव सम्भव था, परन्तु नहीं हुआ। प्रार्थना (1) धारा 32 (2) (जी) व 64 (1) (के) के तहत मो० सरफराज पिता अब्दुल सलाम से उक्त वक्फ की जायदाद को धारा 54 के तहत कब्जा मुक्त कराते हुए उक्त वक्फ की सुरक्षा बहाल करने की दिशा में आवश्यक कारवाई सुनिश्चित की जाय। धारा-61(4) के तहत मो. सरफराज पिता अब्दुल सलाम व मो. इसलाम पिता मो. मोकीम से 3.70 करोड की वसूली कर मदरसा, कुँआ व बांध पर खर्च किया जाय। वसीयत अनुसार संघर्ष शील मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन संख्या-17428/2011 को मतबल्ली नियुक्ति किया जाय। हम 100 प्रतिशत आय चारों मद में खर्च करेंगे तथा प्रतिवर्ष ऑडिट देंगे।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button