
BIHAR:- किसी भी पुलिस अधिकारी की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती,पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश
पटना-30 नवंबर। छह साल से एक ही स्थान पर जमे पुलिस कर्मियों के तबादले की तैयारी में जुटे पुलिस मुख्यालय ने एक और आदेश जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किसी भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की पदस्थापना उनके गृह जिला में नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है। इस विभागीय पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि स्थानांतरण आदेश निर्गत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं हो।
पटना पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में बताया गया है कि जिला में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी जिस जिले पूर्व में कार्य कर चुके हैं, चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो, दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापन नहीं किया जाए। यदि किसी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी ने दो अथवा अधिक कार्यकाल में किसी जिले में कार्य किया है तो उसके सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाए।
इसी कड़ी में यदि किसी पुलिसकर्मी ने अलग-अलग कोटियों या सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक इत्यादि ने किसी जिला में कार्य किया है तो सभी कोटियों में बिताए उनके अवधि को मिलाकर अवधि पूर्ण होने की गणना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस मुख्यालय ने 29 नवंबर को इस आदेश को जारी किया है और इसमें साफ तौर से कहा गया है की पुलिस पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना कर उन्हें दूसरे जिले में जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाए। 31 दिसंबर तक छह वर्ष की अवधि पूरी करनेवालों का तबादला करने का निर्देश दिया गया है।



