बिहार

निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में मंत्री समीर महासेठ,सांसद डा. फैयाज और विधायक भरत भूषण को मिली जमानत, कोरोना काल में प्रदर्शन का मामला

मधुबनी- 09 नवंबर। निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में नामजद बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ,राज्यसभा सांसद डॉ फैयाज अहमद एवं लौकहा के विधायक सह राजद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भारत भूषण मंडल बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार गोंड के न्यायालय में पेश हुए। उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव,मुखिया रामकुमार यादव,प्रदीप कुमार प्रभाकर,अमरेंद्र चौरसिया एवं देवनारायण यादव न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने सभी लोगों को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने पहुंचे थे।

मंत्री,सांसद,विधायक एवं अन्य राजद नेताओं पर मधुबनी नगर निगम के कनीय अभियंता रवि रंजन ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियंता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के दौरान सभी तरह के सामाजिक,राजनीतिक सभा एवं अन्य कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी। निषेधाज्ञा लागू किया गया था। इसके बावजूद इनलोगों ने राजद के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 19 जुलाई 2021 को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और विधि व्यवस्था भंग की। इससे पूर्व अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह एमपी,एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश अनूप सिंह ने इनलोगों पर समन जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश पारित किया था।

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