नई दिल्ली- 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से बार-बार इंटरनेट रोके जाने से बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित होने को मजबूर हैं। याचिका में कहा गया है कि अभी भी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई आनलाइन और फिजिकल दोनों तरीके से चल रही है। ऐसे में इंटरनेट पर बार-बार रोक लगाने से बच्चों की बढ़ाई पर इसका सीधा असर हो रहा है।