रांची-09 नवंबर। झारखंड हाई कोर्ट में खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने एवं ईडी कोर्ट द्वारा किए गए आरोप गठन के खिलाफ दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई गुरुवार को हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दीपावली पर्व के एक सप्ताह के बाद निर्धारित की है।
खूंटी में मनरेगा घोटाले मामले में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।