
हरहाल में कदाचारमुक्त परीक्षा कराएंः DM
मधुबनी- 14 मई। रविवार 15 मई को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 10 केंद्रों पर होगी। शनिवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सूषील कुमार ने परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मौजुद प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को लेकर कई टिप्स दिया गया।
सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेष दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रहेगी। ताकि भ्रामक,तथ्यहीन एवं झूठी खबर पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान राज्य में किसी एक केंद्र पर भी गड़बड़ी पाई जाती है तो,सभी परीक्षार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में निष्पक्ष,कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन, की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षार्थी कर्मी या अधिकारी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्राधीक्षक जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क में बने रहने के लिए बिना कैमरे का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त घड़ी अथवा अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षा कक्ष में केंद्राधीक्षक द्वारा दीवाल घड़ी की’ उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वीक्षक सामान्य घड़ी पहन कर आ सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी है। ऐसे में अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने के लिए सभी परीक्षार्थी को पूर्वाह्न 10.30 बजे पूर्वाहन से ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी,11.45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नही होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों के साथ साथ विक्षकों की भी शारीरिक जांच (बॉडी फ्रिस्किंग) की जाएगी। ताकि, गड़बड़ी की आशंकाओं पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सके। महिला परीक्षार्थियों की बॉडी फ्रिस्किंग केवल महिला पुलिस बल द्वारा ही की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर केवल एडमिट कार्ड, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन ही ले जाने की अनुमति होगी।
बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज,ओएसडी सुरेंद्र राय सहित सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व केंद्राधीक्षक आदि उपस्थित थे।



