
LIC के साथ 2684 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी समेत कई पर CBI ने दर्ज की FIR
नई दिल्ली- 19 सितंबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCAP) और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 2,684.57 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में नई FIR दर्ज की है। CBI के अनुसार LIC की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। FIR में अनिल अंबानी के अलावा ADA ग्रुप के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। LIC का आरोप है कि 12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच उसने RCAP द्वारा जारी 5 नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) में कुल 3,900 करोड़ का निवेश किया था। यह निवेश जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और कर्ज के पुनर्वित्त के लिए था।
LIC का कहना है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर गलत जानकारी देकर निवेश करवाया और बाद में फंड को डायवर्ट कर दिया, जिससे LIC को 2,684.57 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं, अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने आरोपों को खारिज किया है। प्रवक्ता ने कहा कि FIR रिलायंस कैपिटल से जुड़ी है। अनिल अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, जिसके बाद RBI ने बोर्ड को भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
CBI ने कहा है कि वह पहले भी रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ 8 FIR दर्ज कर चुकी है और 6 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।



