भारत

बिना फास्टैग के नकद भुगतान करने वालों को देना होगा दोगुना टोल,नई व्यवस्था 15 नवंबर से देशभर के टोल प्लाजा पर होगी लागू

नई दिल्‍ली- 04 अक्‍टूबर। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वैध फास्टैग वाले वाहन उपयोगकर्ताओं को नकद पेमेंट करने पर दोगुना टोल देना होगा, जबकि यूपीआई के माध्‍यम से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल लिया जाएगा। नई व्यवस्था 15 नवंबर से देशभर के टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकद लेन-देन समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।

मंत्रालय के मुताबिक नए नियम के तहत वैध, कार्यात्मक फास्टैग के बिना शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से नकद में भुगतान पर लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा। ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए शुल्क का भुगतान करने का विकल्‍प चुनते हैं, तो उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा।

मंत्रालय ने उदाहरण के जरिए बताया कि यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से 100 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क 200 रुपये और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपये होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025, 15 नवंबर से प्रभावी होंगे।

मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में नवीनतम संशोधन कुशल टोल संग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और टोल प्लाज़ा पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संशोधित नियम डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे,टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार लाएंगे।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button