
कांग्रेस नेता विपिन झा ने सुप्रीम कोर्ट के SIR पर दिए निर्देश का स्वागत किया, कहा- लोकतंत्र में मतदाता के अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी
मधुबनी, 29 अक्टूबर। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला महासचिव विपिन कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।विपिन कुमार झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया है कि ‘चुनाव आयोग निर्धारित वैधानिक प्रपत्रों – फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में बदलाव नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है कि फॉर्म-6 का उपयोग मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए होता है, फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए होता है, फॉर्म-8 का उपयोग मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए होता है।
यह तीनों फॉर्म मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित हैं और चुनाव आयोग इन्हें ही प्रयोग करने के लिए बाध्य है।
विपिन कुमार झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी होनी चाहिए। इससे आम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। अनावश्यक भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। हम न्यायालय के इस निर्देश का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के न्यायिक दिशा-निर्देश से चुनावी प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय बनती है।



