
हाई कोर्ट ने BSSC के प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को किया रद्द
पटना-15 दिसंबर। पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। बुधवार को मोहम्मद अनवर अहमद की ओर से इस संबंध में दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी ने रद्द कर दिया और इस परीक्षा पर लगी रोक हटा दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अनवर अहमद को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि नियमों के अनुसार पूरे सीट के पांच गुना उम्मीदवारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था। बीएसएससी ने पांच गुना से कम उम्मीदवारों का परिणाम ही प्रकाशित किया।
उल्लेखनीय है कि 63 हजार 739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि हर श्रेणी में पांच गुना उम्मीदवारों का परिणाम प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करना था लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उम्मीदवारों के बीच हड़कंप मच गया।



