
BIHAR: हाईकोर्ट ने 2,446 दरोगा की बहाली पर लगाई रोक
पटना- 01 दिसंबर। हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में 2,446 दारोगा की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कहा कि यदि उनकी बहाली नहीं हुई है तो यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगा। जस्टिस पीबी बजन्थरी ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि एक अगस्त, 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।
कुमार ने कोर्ट को बताया कि यह उम्मीदवार 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया।



