लाहौर- 30 जुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके पुत्र हमजा शहबाज और अन्य की चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। यहां की एक विशेष अदालत ने शनिवार को शहबाज शरीफ और बेटे हमजा को इस मामले में आरोप तय करने के लिए सात सितंबर को तलब किया।
संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर 2021 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 419, 420, 468, 471, 34 और 109 और धनशोधन विरोधी धारा 3/4 के तहत शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद सुलेमान शहबाज फरार होकर ब्रिटेन पहुंच गया। विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान इस केस में भगोड़ा घोषित सुलेमान की संपत्ति का ब्योरा अदालत में पेश किया गया।
इससे पहले दिसंबर 2021 में एफआईए ने चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये के धनशोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। इसमें जांच दल ने यह बताया था कि उसने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया। इसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। एफआईए ने 17,000 क्रेडिट लेनदेन की भी जांच की थी।
एफआईए ने आरोप लगाया कि 16 अरब रुपये का चीनी कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है। शहबाज ने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के खातों से इस धन को हुंडी/हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के बाहर भेजा था, जो अंततः उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किया गया था।