
बिहार कैडर के 11 आईपीएस को 1 माह में देना होगा संपत्ति का ब्योरा
पटना- 07 मई। एक महीने के अंदर चल और अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निदेशक एके सरण को पत्र लिखा है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने 2020 की संपत्ति का ब्योरा अभी तक नहीं दिया है। विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से एक महीने में जवाब मांगा है। ससमय संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर इनके खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
गृह विभाग की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के साथ ही बिहार सरकार के सेवकों को हर साल फरवरी तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण विभाग को जमा करना होता है लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने साल 2020 के लिए चल एवं अचल संपत्ति का ब्योरा विभाग को नहीं सौंपा। फिलहाल, इन्हें एक महीने का समय दिया गया है। इसके बाद भी अगर ये संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करते तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।



