भारत

कोरोना काल की ऋण भुगतान से जुड़ी राहत योजना के लिए 973.74 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली- 19 जनवरी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल कोरोना काल में छह महीने के लिए ब्याज अदायगी से राहत देने के लिए दी गई छूट के एवज में ऋणदाताओं को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की अदायगी से जुड़े 973.74 करोड़ के दावों के भुगतान को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थानों (एलआई) द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित भुगतान को मंजूरी प्रदान की।

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के चलते ऋण खातों (1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020) में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को अक्टूबर, 2020 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था।

एसबीआई ने सूचित किया है कि उसे ऋण देने वाली संस्थाओं से लगभग 6,473.74 करोड़ रुपये के समेकित दावे प्राप्त हुए हैं। सरकार ने एसबीआई को 5,500 करोड़ रुपये पहले ही दे चुकी है, इसलिए अब 973.74 करोड़ रुपये की शेष धनराशि दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

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