नई दिल्ली- 09 नवंबर। केन्द्र सरकार ने टीवी चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग के लिए बुधवार को नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। दिशा-निर्देश के अनुपालन को आसान बनाते हुए टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी । भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि लगभग 11 वर्षों के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधान रखा है कि चैनलों को राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित की चीजों के लिए 30 मिनट का स्लॉट दिया जाना चाहिए। इसके लिए 7-8 थीम दी गई हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण, कृषि, अध्यापन शामिल है।
पहले विदेशों में सामग्री को डाउनलिंक करने के लिए विदेशी चैनलों को अपलिंक करने के लिए भारतीय टेलीपोर्ट की अनुमति नहीं थी। नए दिशा-निर्देशों में विदेशों में डाउनलिंक होने के लिए भारत से अपलिंक करने की अनुमति होगी। एक समाचार एजेंसी को वर्तमान में एक साल के मुकाबले 5 साल की अवधि के लिए अनुमति मिल सकती है।
