बिहार

MADHUBANI:- अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 196 कार्टन शराब सहित वाहन जब्त

मधुबनी- 18 अगस्त। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण,परिवहन एवं कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण तथा मद्यनिषेध कानून के सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मद्यनिषेध विभाग द्वारा लगातार सघन छापेमारी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 18 अगस्त को अपराह्न 12:30 बजे से 05:00 बजे तक गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधीक्षक विजय कांत ठाकुर के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीमों द्वारा जिले के विभिन्न संदिग्ध स्थलों एवं मार्गों पर व्यापक कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान विभागीय टीमों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। विभिन्न स्थानों से कुल 196 कार्टन विदेशी शराब, लगभग 1,720 लीटर, बरामद एवं जब्त की गई। शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक छह चक्का कंटेनर वाहन, दो चार चक्का वाहन तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बरामदगी के पश्चात शराब एवं वाहनों को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के तहत प्रथम कार्रवाई छपराड़ी थाना–खजौली क्षेत्र में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में टीम द्वारा एक स्कॉर्पियो वाहन एवं एक बुलेट बाईक की तलाशी ली गई, जिसमें से कुल 38 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। टीम द्वारा तत्काल शराब एवं संबंधित वाहनों को जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

इसी क्रम में दूसरी बड़ी कार्रवाई मकरमपुर गाछी, थाना–सकरी क्षेत्र में की गई। यहां सघन जांच एवं छापेमारी के दौरान एक छह चक्का कंटेनर वाहन एवं एक चार चक्का वाहन से कुल- 157 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर कुल- 196 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है।

प्रकरण में संबंधित वाहनों के स्वामियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज कर अग्रेतर अनुसंधान किया जा रहा है। मद्यनिषेध विभाग द्वारा शराब के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला एवं इसके अवैध परिवहन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए भी जांच की जा रही है।

उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध स्थलों एवं शराब परिवहन के संभावित मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मद्यनिषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

मद्यनिषेध विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि जिले में कहीं भी अवैध शराब के निर्माण, बिक्री अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर इसकी जानकारी संबंधित विभाग एवं प्रशासन को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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