
RANCHI:- भाई के हत्यारे दो भाइयों सहित उनकी पत्नी को आजीवन कारावास
रांची- 30 नवम्बर। भाई के हत्यारे दो भाई गुन्नू उरांव, आशीष उरांव और उनकी पत्नियों शुक्रमणि देवी और सुनीता देवी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रमाकांत मिश्रा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों दोषी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर 2016 को मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना घटी थी। जब विजय उरांव अपने छोटे भाई की बेटी को खेला रहा था। तभी उसके दो भाई और उनकी पत्नियों से उसका विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर विजय उरांव को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी सरिता देवी ने घटना के दूसरे दिन मैक्लुस्कीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर रजक ने बताया कि घटना के बाद से हत्या की आरोपी शुक्रमणि देवी जेल में बंद हैं। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो और अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी चारो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।



