
बिहार
समय पर टैक्स भरो, 5% छूट पाओ: मधुबनी नगर निगम में धृति-कर पर बड़ी राहत
मधुबनी- 23 सितंबर। अगर आप मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और आपका होल्डिंग टैक्स बकाया है तो ये खबर आपके लिए है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत धृति-कर में रियायत को लेकर नियम साफ हैं।
30 जून से पहले जमा करने पर 5% की छूट
बिहार गजट 15 मई 2013 के नियम-12 के अनुसार यदि कोई करदाता वित्तीय वर्ष का पूरा धृति-कर 30 जून से पहले जमा कर देता है तो उसे कुल कर में 5 प्रतिशत की सीधी रियायत दी जाएगी।
30 सितंबर तक कोई जुर्माना नहीं
वहीं 01 जुलाई से 30 सितंबर तक कर जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद टैक्स जमा करने पर बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत यानी सालाना 18% ब्याज वसूला जाएगा। नगर निगम ने करदाताओं से अपील की गई है कि छूट का लाभ उठाने के लिए समय पर कर का भुगतान करें, ताकि ब्याज और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


