बिहार

सब-इंस्पेक्टर बहाली मामले में दायर याचिका खारिज

पटना- 4 जनवरी। बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर प्रकाशित किये गए मेरिट लिस्ट को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकल पीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की ओर से दायर याचिका पर वर्चुअल रूप से सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इसके पहले कोर्ट ने विगत 01 दिसंबर, 2021 को अपने आदेश में कहा था कि यदि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है तो सुनवाई की अगली तिथि यानी 03 जनवरी, 2022 तक इसे जारी नहीं किया जाए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया था।

पुलिस सब इंस्पेक्टर,सार्जेंट,अस्सिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल (सीधी बहाली) व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल (एक्स सर्विसमैन ) के पदों पर बहाली हेतु बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन संख्या – 01/ 2019 के आधार पर परीक्षा आयोजित की गई थी. इस स्तर के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए विगत 17 जून, 2021 को मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य रूप से कहना था कि सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो 75. 8 फीसदी अंक लाकर संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किये गए थे, इन्हें सफल घोषित नहीं किया गया है क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में 0.8 फीसदी अंक घटा दिया गया. उनका कहना था कि इस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन मनमाने ढंग से किया गया है।

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