
गबन के मामले में ग्राम सेवक को चार साल की सजा
जयपुर- 15 दिसंबर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाला निर्माण मेंं 95 हजार रुपये का गबन करने के मामले में झुंझूनुं की नवलगढ़ ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम सेवक भंवर सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मामले में आरोपित बनाई गई नवलडी सरपंच विमला देवी को बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2001 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में नवलडी गांव के निवासियों ने शिविर प्रभारी को शिकायत दी थी कि यहां हो रहे नाले के निर्माण में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। शुरूआत में नवलगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बाद में भ्रष्टाचार का मामला होने पर उसे एसीबी में भेजा गया। जहां एसीबी ने जांच कर अभियुक्त व सरपंच के खिलाफ वर्ष 2008 में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए सरपंच को बरी कर दिया है।



