इस्लामाबाद- 02 सितंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनके समर्थकों पर भी मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने चौधरी परवेज इलाही पर पाकिस्तान के गुजरात शहर में 200 से अधिक विकास परियोजनाओं में बिचौलियों के माध्यम से एक अरब पाकिस्तानी रुपये से अधिक रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। शुरुआत में इलाही को गुजरात जिले के लिए घोषित विकास निधि के गबन से जुड़े सात करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में एक जून को उनके घर के बाहर गिरफ्तार किया गया था। तब से वह विभिन्न आरोपों में जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पीटीआई अध्यक्ष को कई बार रिहा किया जा चुका है। हालांकि, हर बार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बार भी लाहौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद रफीक ने एनएबी को चेतावनी दी कि अगर इलाही को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया तो अदालत जवाबदेही निकाय के महानिदेशक के खिलाफ वारंट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की पूरी जांच की जाएगी। इलाही को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश रफीक ने परवेज इलाही को तत्काल आधार पर रिहा करने के आदेश जारी किए।
इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस्लामाबाद ले जाए जाने के तुरंत बाद, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (एमपीओ) के तहत उन्हें 15 दिनों के लिए हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस्लामाबाद प्रशासन ने आदेश जारी किया और कहा कि चौधरी परवेज इलाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि वह पीटीआई के प्रमुख पदाधिकारी हैं।
गिरफ्तारी के बाद चौधरी परवेज इलाही ने शनिवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इलाही ने अपने वकील अब्दुल रज्जाक के माध्यम से अपनी हिरासत को चुनौती दी। उन्होंने अदालत में दायर याचिका में गृह सचिव, आईजी पुलिस और अन्य को प्रतिवादी बनाया है। इलाही ने अदालत से अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने और तत्काल रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है।
