मधुबनी- 14 जुलाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने सुपरवाइजर अशोक कुमार सिंह के अपहरण मामले में दो लोगों को सजा करार दिया है। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी ने नंद लाल यादव एवं संतोष यादव को अपहरण के आरोप में आजीवन कारावास एवं 25000 का जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन के ओर से एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने बहस में हिस्सा लिया।
14 जुलाई को सजा पर कोर्ट में सुनवाई हुआ। एपीपी ने बताया कि सजा करार दिए गए नंद लाल यादव जयनगर थाना के पिपरा टोल बेलही का रहने वाला है। जबकि संतोष यादव कमलाबारी अर्राहा का रहने वाला है। अपर लोक अभियोजक जेपी यादव ने बताया कि 25 अप्रैल 2020 को दोपहर करीब एक बजे सुपरवाइजर एनएच 104 पर कमलाबाड़ी पिपरा टोल के निकट सड़क का काम करवा रहे थे। इसी दौरान पिस्टल का भय दिखाकर अशोक कुमार सिंह का अपहरण कर लिया गया था।
कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट इंजीनियर कौशलेंद्र कुमार की शिकायत पर जयनगर पुलिस ने उसी दिन नंदलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने संतोष यादव के घर से सुपरवाइजर अशोक कुमार सिंह को बरामद किया था।