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NGT ने रेलवे को लगाया 10 करोड़ का जुर्माना

दुमका- 11 मार्च।एनजीटी पूर्वी क्षेत्र पीठ ने रेलवे को दुमका के घनी आबादी वाले क्षेत्र में कोयले के स्टॉकयार्ड के संचालन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

27 फरवरी को अपने फैसले में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच, न्यायिक सदस्य जस्टिस अमित स्टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल ने कहा कि रेलवे साइटिंग मानदंडों की अनदेखी करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने और स्टॉकयार्ड (पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) के उपयोगकर्ता से वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ दो महीने के भीतर रेलवे द्वारा पहली बार में मुआवजा (10 करोड़ रुपये) जमा करने का निर्देश दिया।

आदेश में यह भी कहा गया है कि “दि भुगतान (मुआवजा) नहीं किया जाता है, तो दी गई सहमति (स्थापना के लिए सहमति-सीटीई और संचालन-सीटीओ के लिए सहमति) को रद्द किया जा सकता है और स्टॉकयार्ड को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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Author: lakshyatak

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