[the_ad id='16714']

MADHUBANI:- मां-बेटी के हत्या मामले में 3 मुजरिम को उम्रकैद

मधुबनी- 06 अक्टूबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने शुक्रवार को मां-बेटी की हत्या मामले में जजमेंट पर सुनवाई करने के बाद राम कुमार चोधरी समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सूनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहली बाजार निवासी राम कुमार चोधरी,कृष्ण कुमार चोधरी एवं सहदेव चोधरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 201 के तहत सजा करार दिया। अभियोजन के अनुसार राम कुमार चोधरी ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पत्नी किरण देवी एवं बेटी की हत्या कर दी थी। बहस के दौरान एपीपी अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयाप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने तीनों की सजा सुनवाई। एपीपी ने बताया कि किरण देवी की शादी घटना से दस-ग्यारह वर्ष पूर्व राम कुमार चोधरी के साथ हुई थी। किरण देवी की तीन पुत्री थी। जिसमें एक लड़की जन्म से गुँगी थी। इसी को लेकर किरण देवी को ससुराल पक्ष के लोग हमेशा प्रताड़ित मिटाने की नीयत से शव को जला दिया।

lakshyatak
Author: lakshyatak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!