मधुबनी- 29 अगस्त। रहिका थाना क्षेत्र में करीब 15 वर्ष पूर्व युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दसम सैयद मो. फजलुर्र बारी के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी रामपुर निवासी मो. वकील एवं मो. सलाम को दफा 376/34 भादवि में दोषी करार किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 31 अगस्त को होगा। प्रभारी लोक अभियोजक मनोज तिवारी के अनुसार पीड़िता की माता पिता का निधन हो गया था। इस कारण वह अपने बुआ के घर रह रही थी। वहीं आरोपी ने शादी करवाने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता था। पीड़िता रहिका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
