
MADHUBANI:- दुष्कर्म मामले में पांच वर्ष का कारावास
मधुबनी-24 दिसंबर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में दोषी करार दिए गए उमेश यादव को कोर्ट ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज सुशील कुमार दीक्षित ने शुक्रवार को सजा के बिन्दुु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसला आने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उमेश यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदु पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता केदार लाल दास ने बहस की। जानकारी के अनुसार रेप के प्रयास एवं पोक्सो एक्ट की धारा में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि अलग-अलग दोनों धाराओं में 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
पीड़िता को सरकार की ओर से अलग मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया गया है। सजायाफ्ता उमेश यादव जयनगर थाना क्षेत्र के बेलही गांव का रहने वाला है। सूचक के वकील के एल दास ने बताया कि 22 अप्रैल 2018 को एक गांव की 16 वर्षीय एक बच्ची खेत में गेहुँ काट रही थी। इसी समय अभियुक्त छुरा का भय दिखाकर लड़की को बगल के झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो अभियुक्त भाग गया। घटना को लेकर जयनगर थाना में पिड़िता के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।



