मधुबनी- 31 जनवरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए पति एवं सास को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के विशे लडुगांवा निवासी राकेश राम एवं उसकी मां शैलो देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों को पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने दोषी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की थी। एपीपी के अनुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के परबत्ता निवासी प्रदीप राम अपनी पुत्री रूबी की शादी 24 मई 2015 को राकेश राम के साथ की थी। शादी के बाद पति एवं उसके परिजनों ने डेढ़ लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल दहेज में मांगने लगे।
देहज नही मिलने पर 28 नवंबर 2015 को पति एवं उसके परिजनों द्वारा रूबी को फांसी पर लटका दिया। घटना को लेकर मृतका के पिता ने बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।
