
BIHAR:- ईलाज के नाम पर धोखाधड़ी मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट ने जारी किया समन
पटना- 06 दिसंबर। बिहार के बेगूसराय न्यायालय से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पतंजलि के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। यह समन फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोहनी कुमारी कोर्ट से जारी की गयी है।
बरौनी प्रखंड के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने जून को न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने जून में पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महर्षि कॉटेज योग ग्राम झूला में इलाज के लिए करीब 90 हजार रुपये जमा किया था। वह 12 जून को इलाज करवाने पहुंचा तो वहां पर इलाज नहीं किया गया और दोबारा राशि की मांग की गई।
महेंद्र शर्मा के अनुसार पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महर्षि कॉटेज के नाम से अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का सबूत देने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया। इसके बाद इलाज नहीं होने और राशि के धोखाधड़ी को लेकर महेंद्र शर्मा ने जून में ही बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से आज समन जारी किया गया है।



