
BIHAR:- भागलपुर के ADJ अतुल वीर सिंह को हाई कोर्ट ने जारी किया शो-कॉज
पटना- 18 नवंबर। हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को केस डायरी और इंज्यूरी रिपोर्ट देखे बिना ही अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के तत्कालीन एडीजे -(XI) अतुल वीर सिंह को शो- कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने अमित कुमार व अन्य द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। सुनवाई के समय याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भागलपुर के तत्कालीन एडीजे -(XI) अतुल वीर सिंह ने सीता राम यादव, प्रियेश यादव, डब्बू यादव, पप्पू यादव, व चंदन कुमार को 27 अगस्त, 2020 को हत्या के लिए प्रयास करने समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी ह।
इस पर हाईकोर्ट ने भागलपुर के जिला जज को कहा कि वह तत्कालीन एडीजे -XI द्वारा पिछले छह महीने में जितने भी जमानत याचिका की सुनवाई की गई है उन सभी नियमित जमानत व अग्रिम जमानत याचिका में पारित किए गए। सभी आदेशों की जांच करें और हाईकोर्ट को इस बात का एक रिपोर्ट 23 नवंबर तक दें। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही एडीजे -XI अतुलवीर सिंह को भी निर्देश दिया कि वह भी इस मामले में 23 नवंबर तक अपना स्पष्टीकरण दें कि किस स्थिति में हत्या के प्रयास के जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्तों को बिना केस डायरी और बिना इंजुरी रिपोर्ट देखे अग्रिम जमानत दे दिया गया।
कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर, 2021 की तिथि निर्धारित करते हुए स्पस्ट निर्देश दिया कि इस बीच हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर करने वाले इन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाय। मामला भागलपुर के नाथनगर (मधुसूदनपुर) पीएस केस संख्या -316/ 2019 से जुड़ा हुआ है।इस मामले में केस डायरी कार्बन/ जिरोक्स कॉपी की भी मांग निचली अदालत से हाई कोर्ट ने किया है। अब इस मामले पर आगामी 24 नवंबर, 2021 को फिर सुनवाई की जाएगी।



