पटना- 08 अगस्त । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल नौ एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5, 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
पूर्व में बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 01 लाख, पूर्ण अपंगता पर, 75 हजार तथा आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 02 लाख (दुर्घटना मृत्यु), 01 लाख (पूर्ण अपंगता) तथा 50 हजार रुपया (आंशिक अपंगता) कर दिया गया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के लिए 542 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित एसटीपी के कार्य को पूर्ण करने के लिए 98 करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार रुपये, जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 62 करोड़ 17 लाख एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (सेंटेज की राशि सहित) कुल 36 करोड़ 42 लाख उनासी हजार का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरुकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए राशि 409.33 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये की प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 29 चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में नाला, बाउंड्री, सोलर लाइट एवं रोड निर्माण के विभिन्न कार्य कराए जाएंगे।
मेसर्स दादीजी स्नैक्स प्रा.लि., पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स एएफपी मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रालि, हाजीपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम – 7 (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 38.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यालय के कार्यों के संचालन के लिए वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक के एक संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गड़खा की स्थापना के लिए कुल 86 (छियासी) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रुपये 468. 61 लाख (चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार) की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है।