भागलपुर- 09 जनवरी। एडीजे सप्तम पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश लवकुश कुमार ने सोमवार को लड़की से रेप मामले में शिक्षक नीरज मोदी को 14 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए जुर्माना और तीन लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि बीते 14 अक्टूबर 2018 को ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में शौच करने गई युवती के साथ शिक्षक के द्वारा रेप किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में मामला चल रहा था तब आरोपी के पिता राजा राम के द्वारा अपने बेटे की मौत होने की खबर कोर्ट को दी थी और शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद मामला खत्म हो गया था। वहीं पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तब उसने फिर से कोर्ट में आवेदन दिया जिसके बाद शिक्षक ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद आज कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।