नई दिल्ली- 04 मार्च। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रांसीसी पत्रकार वनीसा डौनाक को भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 15 मार्च को अगली सुनवाई करने की आदेश दिया।
वनीसा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का कार्ड मिला हुआ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा भंडारी ने कहा कि वनीसा को पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कोई वजह नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि वनीसा भारत में 23 साल से रह रही थी और उसने भारतीय नागरिक से शादी की है। याचिकाकर्ता को 22 सितंबर को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से बताया गया कि उसे भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना मनमाना और गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता भारत में सबसे लंबे समय तक संवाददाता के रूप में काम कर चुकी है। लेकिन अब उसे भारत में काम करने की अनुमति नहीं है जिसकी वजह से उसे अपने रोजगार का संकट पैदा हो गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में कानून साफ है। उन्होंने कहा कि किसी ओसीआई कार्डधारक को भारत में पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को भारत में पत्रकार के रूप में काम करना है तो उसे जर्नलिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना होता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के मामले में प्रशासनिक फैसले का इंतजार है क्योंकि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है।