
महिला अधिवक्ता के आवेदन पर वकील के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट की FIR दर्ज
मुरादाबाद- 05 फरवरी। महिला अधिवक्ता ने अपने साथी वकील पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को आवेदन दी थी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपित ने उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के काशीपुर निवासी युवती मुरादाबाद में वकालत करती है। महिला अधिवक्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 31 जनवरी को शाम करीब चार बजे वह बगिया कचहरी में एक महिला अधिवक्ता के चेंबर के पास से निकलकर कोर्ट में जा रही थी। आरोप लगाया कि उसी समय अधिवक्ता विशांत शर्मा आया और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने लगा। विरोध करने पर उसने महिला अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करनी शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य अधिवक्ता पहुंचे तब आरोपित वहां से चला गया। पीड़िता के अनुसार उसने बार एसोसिएशन में शिकायत कर दी। इसके बाद आरोपित अधिवक्ता ने रात में कॉल करके अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद महिला अधिवक्ता ने एसएसपी और सीओ के पास पहुंच कर शिकायत की और सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस डॉ अनूप सिंह यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित अधिवक्ता विशांत शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।


