सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबार के गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाई, ED से जवाब तलब

नई दिल्ली- 19 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अनवर ढेबार के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

दरअसल, रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अनवर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रायपुर कोर्ट के आदेश और किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। अनवर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश का उल्लंघन करते हुए रायपुर की कोर्ट में अर्जी दायर की। ईडी का यह कदम सुप्रीम के आदेश के उलट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले की जांच करने से रोक दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले की ईडी जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो किसी भी आरोपित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करे। 16 मई को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो असली कारण भी संदिग्ध हो जाता है। इसलिए भय का माहौल न बनाएं।

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Author: lakshyatak

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